Train Ticket Refund Rules: आईआरसीटीसी (IRCTC) ने अपनी वेबसाइट और ऐप पर बताया है ई-टिकट को रद्द कराने का तरीका और नियम.
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) भारतीय रेलवे की टिकटिंग सेवाएं संचालित करता है. इसलिए अगर किसी व्यक्ति ने किसी ट्रेन का ई-टिकट खरीदा है और किसी कारण टिकट को रद्द यानी कैंसिल (Train Ticket Cancel) करना चाहता है, तो यह काम केवल आईआरसीटीसी वेबसाइट या आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लिकेशन के जरिए ही किया जा सकता है.
आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे के टिकट संचालन का एकमात्र संचालक है. कोई व्यक्ति आसानी से https://www.irctc.co.in से ई-टिकट खरीद सकता है या प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप का उपयोग किया जा सकता है.
चिकट कैंसिल होने पर रिफंड की चिंता
ऑनलाइन टिकट बुकिंग के भुगतान के लिए सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड (Credit Card), डेबिट कार्ड (Debit Card), यूपीआई (UPI) और अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें (बाई नाउ, पे लेटर) विकल्प सहित कई पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं. केवल कैश ऑन डिलीवरी (COD) विकल्प नहीं है, क्योंकि ई-टिकट हमेशा प्रीपेड होते हैं. ऐसे में टिकट ऑनलाइन बुक कराने पर लोगों को अगर अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ती है, तो उन्हें अपने रिफंड की चिंता हो सकती है.
आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर इसका भी तरीका बताया गया है. वेबसाइट के अनुसार, आईआरसीटीसी ई-टिकट कैंसिल करने की समय सीमा और शुल्क इस प्रकार है:
ये है नियम (Train Ticket Refund Rules)
ऐसी दो कैटेगरी हैं, जिनके तहत आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे के रद्द किए गए ई-टिकटों के लिए रिफंड की प्रक्रिया करेगा. पहली कैटेगरी है ‘चार्ट तैयार करने से पहले’ और दूसरी कैटेगरी है ‘चार्ट तैयार करने के बाद’. दोनों कैटेगरी के लिए भुगतान के तरीके के आधार पर 5 से 7 कार्य दिवसों के भीतर शुल्क (अगर कोई हो) काटने के बाद आईआरसीटीसी द्वारा रिफंड को प्रोसेस किया जाएगा.
आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बेचे गए ई-टिकट को ऑफलाइन कैंसल नहीं किया जा सकता है, इसे सिर्फ ऑनलाइन ही रद्द करना होगा. रद्द करने की प्रक्रिया या तो आईआरसीटीसी वेबसाइट पर या ऐप पर शुरू की जा सकती है.
ट्रेन के रवाना होने से कुछ घंटे पहले चार्ट तैयार किए जाते हैं. किसी विशेष ट्रेन के लिए चार्ट कब तैयार होगा, इसका सटीक समय बताना मुश्किल है, इसलिए एक मोटा अनुमान लगाना पड़ता है. चार्ट तैयार होने के बाद आईआरसीटीसी से एक एसएमएस सूचना मिलती है. आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि दोपहर 12 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट की तैयारी आमतौर पर पिछली रात को की जाती है.
वेबसाइट पर कैसे कैंसल करें टिकट (How to Cancel Train Ticket)
www.irctc.co.in पर जाएं और अपने आईडी व पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें.
‘बुक किए गए टिकट’ टैब पर जाकर उस टिकट को सेलेक्ट करें जिसे आप कैंसिल कराना चाहते हैं.
सेलेक्ट करने के बार कंफर्म पर क्लिक करें.
अब आपका चुना गया टिकट कैंसल कर दिया जाएगा.
48 घंटे से पहले ई-टिकट रद्द करने पर शुल्क (Train Ticket Cancellation Charges)
कैंसलेशन चार्ज प्रति यात्री लिया जाता है और सिर्फ तभी लागू होता है जब कन्फर्म ई-टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे से ज्यादा पहले रद्द किया जाता है. सभी शुल्क दरें समान (फ्लैट) हैं.
एसी फर्स्ट क्लास/एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपए
एसी 2 टियर/प्रथम श्रेणी के लिए 200 रुपए
एसी 3 टियर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकोनॉमी के लिए 180 रुपए
स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपए
द्वितीय श्रेणी के लिए 60 रुपए
48 से 12 घंटे के भीतर रद्द किए गए टिकटों पर चार्ज
अगर कोई कन्फर्म ई-टिकट 48 घंटे के भीतर और ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 12 घंटे पहले तक रद्द किया जाता है तो शुल्क ई-टिकट किराए का 25 फीसदी या ऊपर बताई न्यूनतम फ्लैट दर में से जो भी ज्यादा हो, उतना लगेगा.
12 घंटे से कम समय और निर्धारित प्रस्थान समय से चार घंटे पहले और समय चार्ट तैयार होने तक रद्द किए गए टिकटों के लिए, रद्दीकरण शुल्क ई-टिकट किराये का 50 फीसदी है.
चार्ट तैयार होने के बाद टिकट कैंसिल करना
आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट के सहायता पृष्ठ पर बताया है कि चार्ट तैयार होने के बाद ई-टिकट रद्द नहीं किया जा सकता है. ऐसे मामलों के लिए ऑनलाइन टीडीआर फाइलिंग का इस्तेमाल करें और आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप द्वारा प्रदान की गई ट्रैकिंग सेवा के माध्यम से रिफंड मामले की स्थिति को ट्रैक करें.
आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट के सहायता पेज पर बताया है कि अगर टिकट रद्द नहीं किया गया है या ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे पहले तक ऑनलाइन टीडीआर दाखिल नहीं किया गया है, तो कन्फर्म रिजर्वेशन वाले टिकटों पर कोई भी किराया वापसी नहीं होगी.
Source: https://hindi.cnbctv18.com/business/train-ticket-refund-rules-train-ticket-cancellation-charges-78708.htm